चतरा (मामून रशीद) : शनिवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जायेगी। उक्त बातें चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस वार्ता में कही। मौके पर उन्होंने बताया कि चतरा लोकसभा में कुल बूथों की संख्या-1899 है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या-16,89,926 है। आज 32 बूथों के लिए पार्टी रवाना की गयी।
32 बूथों के लिए पी-2 पार्टी इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के लिए रवाना
प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा का 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है। इसके लिए आज चतरा कॉलेज, चतरा से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 24 बूथ केंद्रों एवं चतरा विधानसभा क्षेत्र के 08 बूथ केंद्रों कुल 32 बूथ केंद्रों के लिए पी-2 पार्टी को इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया गया। शेष पार्टियों को 19 मई 2024 को चतरा कॉलेज, चतरा से रवाना किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिस बूथ केंद्र पर 1000 से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदान प्रक्रिया को तेज करने के लिए अतिरिक्त मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जिले में कम मतदान प्रतिशत वाले कुल 50 बूथों को चिन्हित किया गया है तथा सभी बूथों के लिए एक-एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा ऐसे बूथों पर तीन बार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
किस विधानसभा में हैं कितने बूथ व मतदाता
चतरा जिले के अंतर्गत आनेवाले 26-सिमरिया विधानसभा में कुल 419 मतदान केंद्र हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या-193181 तथा महिला मतदाताओं की संख्या-182072 हैं। 27-चतरा विधानसभा में कुल 475 मतदान केंद्र हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या-425469 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या-217471, महिला मतदाताओं की संख्या-207996 तथा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या-02 है। जबकि लातेहार जिले के अंतर्गत आनेवाले 73-मनिका विधानसभा में कुल 321 मतदान केंद्र हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या-260203 है, जिसमें पुरुष मतदाता-130573 तथा महिला मतदाता-129630 हैं। 74-लातेहार विधानसभा में में कुल 358 मतदान केंद्र हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या-306938 है, जिसमें पुरुष मतदाता-155350 तथा महिला मतदाता-151588 हैं। वहीं पलामू जिले के अंतर्गत आनेवाले 75-पांकी विधानसभा में में कुल 326 मतदान केंद्र हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या-322063 है, जिसमें पुरुष मतदाता-165384 तथा महिला मतदाता-156679 हैं।
थम गया रैलियों का दौर और लाउडस्पीकर का शोर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता, मार्च 2019 के नियमावली के अध्याय आठ के खंड 8.12 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बैठक/रैली अधिनियम-1951 निषिद्ध हैं और लाउडस्पीकर सख्त वर्जित हैं। साथ ही किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार पर भी रोक है. इस अवधि में अभ्यर्थियों को कुल 03 वाहनों की अनुमति है। पीसी-2, एसी-2 की अनुमति 19.05.2024 और 20.05.2024 के लिए दी जाएगी।
वोटर कार्ड तथा मतदाता पर्ची नहीं होने पर भी निर्धारित दस्तावेज के साथ कर सकेंगे मतदान
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास वोटर कार्ड या मतदाता पर्ची नहीं है, वे भी मतदान कर सकेंगे। वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन वोटर कार्ड या मतदाता पर्ची नहीं मिली है, वे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज़, सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधिकारिक पहचान पत्र, फोटो पासबुक, पासपोर्ट, दिव्यांग यूनिक आईडी, स्मार्ट कार्ड (आरजीआई द्वारा जारी) के साथ मतदान कर सकते हैं। अंत में लोकसभा निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा रमेश घोलप ने लोगों से अपील की कि आप सभी लोग वोट देने के लिए घर से निकलें और बूथ पर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और वोट करें। साथ ही अपने आसपास जानने वाले लोगों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त पवन कुमार मंडल, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।
चुनाव की सारी तैयारी पूरी, सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात : एसपी
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने कहा कि चतरा जिला नक्सल प्रभावित जिला रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है।
Author: Shahid Alam
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