आज़ाद दर्पण डेस्क : झारखण्ड में से 26,001 सहायक आचार्यों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक को हटा लिया है। इस संबंध में गुरुवार को हाईकोर्ट ने संशोधित आदेश को पारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दायर करने वालों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है।
बहादुर महतो व अन्य की याचिका के बाद लगी थी रोक
बताते चलें कि पूर्व में सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने के निर्णय को चुनौती देने वाले बहादुर महतो व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगा दिया था। बहादुर महतो व अन्य ने याचिका दायर कर सहायक आचार्य के नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार पहले नियुक्ति में बीआरपी व सीआरपी को भी आरक्षण देने की बात कहीं गयी थी। लेकिन वर्ष 2023 की नियमावली से इसे हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल से भी जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट के रोक के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नियुक्ति विज्ञापन पर रोक हटाने का आग्रह किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संशोधित आदेश पारित किया है
Author: Shahid Alam
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