महोबा डेस्क : जिले के जेल से पेशी के ले जाए जा रहे कैदी ने फेसबूक पर लाइव कर के अपने दुश्मनों को देख लेने की धमकी दी और वो भी पुलिस की पूरी सुरक्षा में। अब इसे पुलिस की लापरवाही कहे या फिर पुलिस द्वारा जानबूझ कर कैदी को दी गई सुविधा, ये आप तय करें। कैदी के वज्र वाहन से फेसबूक लाइव करने का विडिओ वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में एसपी जांच करवाकर तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। यहां के उप-कारागार में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर के पंधरी गांव निवासी लोकेन्द्र उर्फ कारतूस यादव गैरइरादतन हत्या के मामले में बंद है। महोबा उप-कारागार के जेलर शिवमुरत सिंह ने बताया कि गत् 21 अक्टूबर को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में उसकी एक अन्य मामले में पेशी थी। उसे पेशी के लिए ले जाने पुलिस लाइन से वज्र वाहन आया था। उसे पुलिसकर्मी एसआई शशांक देव, हेड कांस्टेबल अरविन्द आर्या, कौशलेन्द्र मिश्रा तथा कांस्टेबल कमलेश कुमार के साथ वज्र वाहन से कोर्ट भेजा गया था। उन्होंने बताया कि जेल बाहर की जवाबदेही जेल प्रशासन की नहीं होती है। उसके जिम्मेदार कैदी को ले जा रहे पुलिसकर्मी होते हैं।
फेसबूक लाइव आकर कारतूस यादव ने दी दुश्मनों को धमकी
मिली जानकारी के अनुसार कैदी कारतूस यादव के पास पहले से ही एंड्रॉयड मोबाईल था। उसने पेशी के ले जाए जाने के दौरान वज्र वाहन से ही पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में फसबूक लाइव कर दिया। फेसबूक लाइव कर उसने अपने दुश्मनों को गालियां दी तथा उन्हें देख लेने की धमकी भी दी। जब कारतूस यादव लाइव कर रहा था तो उसके फेसबूक फ्रेंड लिस्ट में मौजूद लोग अचंभित हो गए। उनमें से किसी ने पूरा वीडियो रिकार्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
दोषी सब इन्स्पेक्टर व तीनों कांस्टेबल निलंबित
कैदी के फेसबूक लाइव का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। जब मामला जिले के एसपी अपर्णा गुप्ता तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल मामले की जांच का आदेश दे दिया। जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद एसपी ने दोषी सब इन्स्पेक्टर व तीनों कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कैदी लोकेन्द्र उर्फ कारतूस यादव के विरुद्ध भी कोतवाली थाने में धारा 507 के तहत मामला दर्ज कर कारवाई की जा रही है।
Author: Shahid Alam
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