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बाल शोषण की रोकथाम व पोक्सो अधिनियम पर जीसीपीए कॉलेज में आयोजित हुआ वेबिनार

गौरी शंकर सिंह, छत्तरपुर : गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व एनजीओ साक्षी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल शोषण की रोकथाम व पोक्सो अधिनियम 2012 विषयक पर वेबिनार का आयोजन किया गया। मौके पर वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉ राम्या निशाल ने कहा कि बच्चों के यौन उत्पीड़न व यौन शोषण जैसे अपराधों को रोकने के लिए पोक्सो अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के तहत बच्चे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। यह कानून लड़के व लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने प्रतिभागियों को बाल दुर्व्यवहार के अर्थ, इसकी रिपोर्ट कैसे करें, इसे रोकने में आनेवाली बाधाओं समेत बाल दुर्व्यवहार को रोकने में रक्षिण की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वेबिनार के दौरान प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण सीख दी हुई। वेबिनार में कॉलेज के एनएसएस इकाई के प्रोग्राम ऑफिसर प्रो. राजकिशोर लाल ने कहा कि देश में बच्चों व नाबालिगों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था। जिससे बाल यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के प्राचार्य जितेंद्र कुमार के निर्देशन में आयोजित इस वेबिनार में एनपी यूनिवर्सिटी के कुलपति तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि बाल उत्पीड़न व यौन शोषण की रोकथाम के लिए इस तरह महाविद्यालय स्तर पर आयोजित वेबिनार एक सशक्त माध्यम है। वेबिनार में सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष धनंजय चौहान, जीसीपीए कॉलेज के सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल व एसडीपीओ छत्तरपुर अजय कुमार ने भी बाल उत्पीड़न व यौन शोषण की रोकथाम के बाबत विस्तृत जानकारी दी। इस राष्ट्रीय वेबिनार में झारखंड सहित बिहार, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब सहित अन्य राज्यों के विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक, शिक्षाविद, एनएसएस स्वयंसेवक कुल 297 प्रतिभागियों ने जुड़कर इसे सफल बनाया।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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