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पांकी विधायक के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए पांकी थाना में दिया गया आवेदन

पलामू डेस्क : भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के खिलाफ पांकी थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को आवेदन दिया गया है। आवेदनकर्ता नसीम राइन ने लिखित आवेदन पांकी थाना में दिया है। आवेदन में नसीम ने कहा है कि पांकी के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने आपसी भाईचारा एवं सौहार्द खराब करने की नियत से पिछले सप्ताह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर के आसपास अगर कोई दाढी और टोपी वाला दिखाई देगा तो उसको दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे। आवेदन पत्र में यह भी लिखा गया है कि इस प्रकार का बयान देकर समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। नसीम राइन ने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई करने का आग्रह किया है।

मौके पर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, नगर सचिव सुरेश ठाकुर, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव अमय कुमार भुइयां, पांकी अंचल के प्रभारी गनौरी भुइयां उपस्थित थे। भाकपा के जिला सचिव ने कहा कि पांकी विधायक को बयान दिए हुए 15 दिन हो गए। लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हैं या धार्मिक मामले में बयानबाजी करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रावधान है। भारत के संविधान में यह वर्णित है। व्यक्ति या माननीय जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा और अगर ऐसा वह करता है या बयान देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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