रांची डेस्क : दीपावली के मौके पर अगर आप जमकर पटाखे फोड़ने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए और जानिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नए आदेश को। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आदेश जारी कर दिवाली में पटाखे जलाने के समय को नियंत्रित कर दिया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश के अनुसार अब आप दिवाली की रात में 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। पर्षद सदस्य सचिव वाईके दास ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए यह आदेश जारी किया। आदेश में दिवाली के साथ-साथ छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि सभी अवसरों पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की बात लिखी गई है। आदेश के अनुसार दीपावली व गुरुपर्व में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक और छठ में सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पटाखे जलाये जा सकते हैं। पर्षद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एनजीटी द्वारा 1 दिसंबर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन के तहत वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा 37 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया जा रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से कारवाई की चेतावनी भी दी गई है। कारवाई की चेतावनी देते हुए पर्षद द्वारा कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा 37 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी
125 डेसिबल ध्वनि तक के ही पटाखों की होगी बिक्री
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी अथवा संतोषप्रद श्रेणी में रही है। ऐसे में वहां सिर्फ वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल तक ही हो।

Author: Shahid Alam
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