Home » झारखंड » रामगढ़ » रामगढ़ : पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

रामगढ़ : पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

रामगढ़ डेस्क : सोमवार को जिले के उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 के तहत जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ महालक्ष्मी प्रसाद से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली।
समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश
इस दौरान उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों, अस्पतालों का औचक रूप से जांच कर संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने, अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ से अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के दौरान संधारित की जाने वाली जानकारी एवं उन्हें जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए वैसे संचालक जो नियमित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, को सूचीबद्ध करने एवं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री का मिलान करने एवं उनमें भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने मांगा अस्पतालों में कार्य करने वाले चिकिसकों की समय-सारणी सहित प्रतिवेदन  
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को अल्ट्रासाउंड मशीनों का नवीनीकरण एवं नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थापन के संबंध में सम्पूर्ण जांच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन, रामगढ़ को अल्ट्रासाउंड केंद्र में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के रोस्टर की जांच करते हुए केंद्रों का संचालन नियम अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अलग-अलग अस्पतालों में कार्य कर रहे चिकित्सकों की समय सारिणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सरकारी चिकित्सक अपनी ड्यूटी के दौरान किसी गैरसरकारी संस्था में न करें कार्य : उपायुक्त 
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को किसी भी स्थिति में गर्भावस्था के दौरान लिंग जाँच न हो यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही कोई भी सरकारी चिकित्सक अपने ड्यूटी के दौरान किसी अन्य गैरसरकारी संस्था में कार्य ना करे यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने रिन्यूवल हेतु विभिन्न संस्थानों से आये आवेदनों से शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही आगे की करवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर आने वाले मरीज के जांच के क्रम में भर जाने वाले फॉर्म एफ से संबंधित प्रतिवेदनों की भी जांच की। बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ स्वराज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित थे।
Shahid Alam
Author: Shahid Alam

Editor

0
0

RELATED LATEST NEWS

Top Headlines

मंईयां सम्मान योजना : मुख्यमंत्री भेजेंगे लाभुकों के खाते में 5000, देखें लाइव प्रसारण

आजाद दर्पण डेस्क : राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य भर के मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के खाते

error: Content is protected !!