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पलामू : मिठाई के भाव में ही तौले जा रहे डिब्बे, ग्राहकों को लग रही चपत

गौरी शंकर सिंह, छत्तरपुर : आप मिठाई खाने के शौकीन हैं। पर्व-त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर मुंह मीठा करने-कराने की परंपरा को मानते हैं तो सतर्क हो जाइए। शहर से लेकर गांव तक के मिठाई दुकानदार घटतौली कर आपको चूना लगा रहे हैं। कम तौलने के साथ ये महंगी मिठाई के दाम में वजनदार डिब्बों को शामिल कर रहे हैं। इस कलाबाजी में मेदिनीनगर की नामी दुकानें भी शामिल हैं। इसके पहले भी नामी दुकानों की जांच में मिलावट और घटतौली मिलती रही है। माप-तौल विभाग की लापरवाही से मिठाई बेचने वाले बहुत से दुकानदार ग्राहकों के साथ धोखा कर रहे हैं। एक डिब्बे का अमूमन 100 ग्राम वजन होता है। इससे एक किलो मिठाई लेने पर ग्राहक को 900 ग्राम ही मिठाई मिल रही है। दुकानदार एक किलो का पैसा लेकर सिर्फ 900 ग्राम मिठाई दे रहे थे। इसके अलावा शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सौ से लेकर दो सौ ग्राम तक मिठाई कम तौली जा रही है। माप-तौल विभाग के नियमानुसार मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी तौलते पकड़े जाने पर दो हजार से दस हजार रुपये जुर्माना है। डिब्बे के साथ मिठाई तौलने वाले दुकानदारों की ग्राहक शिकायत कर सकते हैं।

मिठाई के साथ नहीं तौल सकते डिब्बा

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम-1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तौल सकता है। इसके लिए उसे पहले बताना होगा कि एक किलोग्राम मिठाई दे रहा है या फिर 900 ग्राम। सूचना दिए बगैर डिब्बे को भी मिठाई के साथ तौलना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। वह सीधे उपभोक्ता फोरम में न्याय के लिए जा सकता है। इस मामले में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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