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बड़ी खबर : नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का सरकार को दिया निर्देश

रांची डेस्क : झारखंड में निकाय नगर चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाइकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर अधिसूचना जारी करने का निर्देश राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को दिया है। हाईकोर्ट में पार्षद रोशनी खलखो द्वारा बनाम झारखंड सरकार मामले में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद ये फैसला आया है।

कोर्ट में क्या रही सरकार की दलील 

सरकार की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की रिट याचिका 980/2019 का हवाला दिया। अधिवक्ता ने कहा कि उक्त रिट याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाए। यही कारण है कि सरकार द्वारा अब तक झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव नहीं कराया जा सका है।

क्या रही याचिककर्ता पक्ष की दलील

झारखंड सरकार के दलील के जवाब में याचिकाकर्ता रोशनी खलखो के अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट में कहा कि सरकार 74वें संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रही है। साथ ही कोर्ट को आधा-अधूरा जवाब देकर गुमराह भी कर रही है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव न कराने को लेकर विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार वाले केस का जिक्र तो कर रही है। लेकिन सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार की रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय या पंचायत चुनाव करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव कराया ही न जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दिया कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह नहीं कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराया नहीं जा सकता है। उन्होंने दलील दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो चुनाव कराने का आदेश जारी कर सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अपनी दलील की आखिरी में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उक्त आदेश मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए था।  इस मामले में झारखंड सरकार का जवाब अधूरा है। चुनाव नहीं कराकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है।

दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आनंदा सेन ने  याचिका को निष्पादित करते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा की राज्य सरकार ने स्थानिक और संवैधानिक ब्रेकडाउन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर चुनाव की घोषणा कर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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