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मुख्यमंत्री हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल फ़ोटो)

आज़ाद दर्पण डेस्क : कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट जाने के निर्देश देने के बाद दो जजों की बेंच ने उनकी रिट याचिका को वापस लिया हुआ मान कर खारिज कर दिया।

आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में 

सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के सामने मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक व्यक्ति के पीछे जानबूझ कर पीछे पड़ जाने का मामला है। वहीं ईडी के तरफ से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के समक्ष कहा कि यह मामला बड़ी संख्या मे दिए गए निर्णयों के तहत आता है।

दो जजों की पीठ ने क्या कहा 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि रोहतगी जी, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप हाई कोर्ट जाइए. हम आपको याचिका वापस लेने की अनुमति देंगे। इसके बाद पीठ ने याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला रांची में कथित जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच केन्द्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया था। पहली बार ईडी ने समन जारी कर 14 अगस्त को सीएम को बुलाया था, लेकिन सीएम पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। तब सीएम ने पत्र लिख कर ऐतराज जताया था और कहा था कि केंद्र सरकार के विरोध में होने के कारण केन्द्रीय एजेंसियां लगातार परेशान कर रही है। सीएम के ऐतराज के बावजूद ईडी ने दूसरा समन भेज कर सीएम को 24 अगस्त को बुलाया था। जिसके बाद सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीएम के कोर्ट जाने के बाद ईडी ने तीसरा समन भेज कर मुख्यमंत्री को 09 सितंबर को  पूछताछ के लिए बुलाया था। तब सीएम ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की जानकारी ईडी को दिया था। इधर ईडी ने एक बार फिर नया समन जारी कर मुख्यमंत्री को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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