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पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को पेश होने का दिया आदेश

रांची/पलामू डेस्क : पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की श्री हनुमत कथा के कार्यक्रम को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पलामू के चैनपुर के ओरनार में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की श्री हनुमत कथा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए आयोजन समिति व जिला प्रशासन में रार ठनी हुई है। यह कार्यक्रम पहले गत वर्ष ही प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। इसके बाद आयोजन समिति ने हाईकोर्ट की शरण लिया था। अब ये आयोजन अगले महीने प्रस्तावित है। लेकिन कार्यक्रम के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा अब तक अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति को लेकर विगत दिनों जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों व आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। अनुमति को लेकर ही आयोजन समिति हाईकोर्ट गया है, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को तलब किया है।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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