पलामू डेस्क : पलामू के चैनपुर प्रखंड के ओरनार में आगामी 10 से 15 फरवरी तक प्रस्तावित बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के श्री हनुमत कथा कार्यक्रम को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आयोजन समिति की ओर से फ्रेश पिटिशन हाई कोर्ट में दायर कर उपायुक्त के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के आदेश को चुनौती दी गई है। उलेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी ने वर्चुअल मोड में हाई कोर्ट में हाजिर हुए थे। सुनवाई के उपरान्त हाईकोर्ट ने आयोजन समिति को इस मामले में फ्रेश पिटिशन दायर करने को कहा था।
प्रार्थी की ओर से दायर किया गया फ्रेश पिटीशन, सुनवाई आज
इसके बाद प्रार्थी की ओर से कल ही फ्रेश पिटीशन दायर किया गया है। पिटिशन में प्रार्थी ने कार्यक्रम के दौरान विधि-व्यवस्था, फायर सेफ्टी, ट्रैफिक, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है।आयोजन समिति द्वारा दायर फ्रेश पिटीशन पर 19 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है, यानि कि आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रार्थी आयोजन समिति के संयोजक मेदिनीनगर के पूर्व मेयर अरूणा शंकर और सचिव दीनानाथ प्रसाद की ओर से पिटीशन में कहा गया है कि पलामू के उपायुक्त द्वारा कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जताते हुए फरवरी में होने वाले श्री हनुमत कथा के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। उपायुक्त ने 10 जनवरी को अनुमति नहीं देने का आदेश जारी किया है। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि कार्यक्रम का आयोजन चैनपुर प्रखंड के ओरनार गांव में रैयती जमीन पर होनी है, जिसके लिए ग्रामसभा ने भी अपनी अनुमति दे दी है। वहीं बिजली और पानी की व्यवस्था आयोजन समिति खुद करेगी। इसके बावजूद भी उपायुक्त द्वारा अनुमति नहीं दिया गया है। इधर हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को लेकर लोगों की निगाह बनी हुई है।

Author: Shahid Alam
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