पलामू डेस्क : राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर बुधवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले को लेकर पलामू जिला मुख्यालय स्थित सिविल कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा ने मंत्री मिथलेश ठाकुर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है।
2014 के विधानसभा चुनाव का था मामला
ये मामला वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव का था। 2014 के विधानसभा के चुनाव के दौरान गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के चामा बूथ पर वोटिंग चल रही थी। मंत्री पर आरोप था कि वोटिंग के दौरान उन्होंने बूथ पर पहुंच कर अनाधिकृत रूप से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया था। इसको लेकर मेराल के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने बूथ में प्रवेश करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगते हुए मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर मंत्री बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधिक सतीश कुमार मुंडा कि अदालत में हाजिर हुए। इस मामले में 15 लोगों कि गवाही हुई। लेकिन जिरह के दौरान आरोप साबित नहीं होने के कारण नयायालय ने उन्हें बरी कर दिया।

Author: Shahid Alam
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