आज़ाद दर्पण डेस्क : झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र तथा आनंद सेन की पीठ में हुई। कोर्ट ने याचिका में पांच त्रुटियां का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने सभी त्रुटियों को ठीक करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रखते हुए वकील पीयूष चित्रेश ने बहस के लिए समय मांगा। याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 11 अक्टूबर को होगी। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने क्रिमिनल रिट याचिका (787/2023) दायर कर ईडी के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी है। याचिका में पीएमएल एक्ट – 2002 के धारा 50 और 63 को की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है ये धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती है। उल्लेखनीय है कि ईडी के समन को मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट जाने की छूट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को हाईकोर्ट में क्रीमनल रिट याचिका दायर किया है।

Author: Shahid Alam
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