Home » झारखंड » खूंटी » रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका को NIA कोर्ट ने किया खारिज

रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका को NIA कोर्ट ने किया खारिज

पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पिटर की फ़ाइल फोटो

आज़ाद दर्पण डेस्क : तमाड़ के तत्कालीन विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत देने से NIA कोर्ट ने इंकार कर दिया है, एनआईए की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायलय (सुप्रीम कोर्ट) तक में जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें कहीं से भी जमानत की सुविधा नहीं मिली।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की  इस मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर द्वारा दाखिल याचिका पर NIA की विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई की थी। जिसके बाद आदेश को 19 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।

जानें क्या है पूरा मामला

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले का राजा पीटर मास्टरमाइंड है,9 जुलाई 2008 को बुंडू के एक स्कूल में कार्यक्रम समारोह के दौरान नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या कर दी थी,कहा जाता है कि राजा पीटर ने अपनी राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए नक्सलियों को 5 करोड़ की सुपारी देकर रमेश सिंह मुंडा की हत्या करा दी थी। वहीं इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ था जब 27 मई 2017 को नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। पूछताछ के दौरान कुंदन पाहन ने NIA को इस हत्याकांड मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए NIA की टीम ने इस हत्याकांड के होने के करीब 9 साल बाद राजा पीटर को गिरफ्तार किया। और उसके बाद उन्हें जेल भेजा,वे 10 अक्टूबर 2017 से जेल में बंद है इस हत्याकांड मामले में राजा पीटर ने जमानत की गुहार लगाते हुए 31 जुलाई को अर्जी दाखिल की थी। जिसे NIA कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

CID भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है

उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Mahboob Alam
Author: Mahboob Alam

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