पलामू डेस्क : नक्सली संगठन जेपीसी के जोनल कमांडर लालू यादव उर्फ रौशन को लेवी वसूलने, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक नक्सली पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने वर्ष-2016 के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। सजायाफ्ता नक्सली लालू यादव उर्फ रौशन पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ गांव का रहनेवाला है।
क्या था पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला 9 जून 2016 का है। पांकी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी ललित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जेपीसी के नक्सली बीड़ी पत्ता के ठेकेदार से लेवी लेकर पथराकला गांव की ओर जा रहे हैं। सूचना के आलोक में थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए जेपीसी उग्रवादी लालू यादव को गिरफ्तार किया था। उसके पास से हथियार व लेवी के पैसे बरामद हुए थे। इस मामले में पांकी थाना में आईपीसी की धारा 384, 385, 307, 353, 34 भादवी, 25 (1-ए), 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 51/2016 दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के उपरांत पलामू के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-02 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है।
Author: Shahid Alam
Editor