आज़ाद दर्पण डेस्क : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को सजा सुनाया है। अदालत ने पति रामचन्द्र घासी व पत्नी फुलमतिया देवी को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने की स्थिति में सजायाफ्ता दंपति को एक वर्ष का साधारण कारावास की भी सजा भुगतनी होगी।
Author: Shahid Alam
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