आज़ाद दर्पण डेस्क : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी. इससे पहले ईडी (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार कोहाईकोर्ट में विरोध किया था। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की ‘आड़’ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया था. इसके बाद शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी।
चार अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आरोप हैं कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ।