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मुखिया संघ ने अबुआ आवास लाभुकों के चयन में आवास कोऑर्डिनेटर व अन्य कर्मियों पर धांधली बरतने का लगाया आरोप, संघ के प्रखंड अध्यक्ष ने बीडीओ को पत्र लिखकर किया करवाई की मांग

नरेन्द्र सिंह, विश्रामपुर : अबुआ आवास के लाभुक के चयन में आवास कोऑर्डिनेटर, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक द्वारा मनमानी करने, ग्रामसभा से चयनित लाभुक की सूची की अनदेखी करने तथा मनमाने लाभुकों की सूची पर हस्ताक्षर करवाने के लिए पंचायतों के मुखिया पर दबाव बनाने का आरोप उटारी  रोड प्रखंड के लहरबंजारी के मुखिया व मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने लगाया है। साथ ही उन्होंने उपरोक्त कर्मियों के साथ-साथ कार्यालयकर्मी द्वारा मिलीभगत कर किए जा रहे योग्य लाभुुकों की हकमारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग बीडीओ को पत्र लिख कर की है। बीडीओ को लिखे पत्र में निर्धारित मानदंड, यथा एसटी, एससी, दिव्यांग, विधवा लाभुकों का वरीयता के आधार पर चयन पंचायतवार ऑनलाइन किए गए अबुआ आवास के आवेदन में से करने के बजाय प्रखंड आवास कोऑर्डिनेटर द्वारा तथाकथित वरीय पदाधिकारी के आदेश का हवाला देकर पंचायत के मुखिया और अन्य प्रतिनिधि से मनमाने सूची पर हस्ताक्षर करने का दवाब देने का जिक्र करते हुए उन्होंने इसकी वास्तविकता बताने तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध करवाई करने का अनुरोध किया है। मांग पत्र पर जोगा पंचायत की मुखिया कमला देवी तथा सतबहिनी पंचायत की मुखिया शकुंतला देवी भी हस्ताक्षर हैं।

विवादित रहा है आवास कोऑर्डिनेटर की कार्यशैली

गौरतलब है कि प्रखंड आवास कोऑर्डिनेटर की कार्यशैली विवादित रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले माह में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष व सेमरी ग्राम निवासी संजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर अबुआ आवास के चयनित लाभुक से अवैध वसूली के विरोध करने पर उनके विरुद्ध थाना में आवास कोऑर्डिनेटर द्वारा रंगदारी का मुकदमा उटारी रोड थाना में दर्ज कराया गया था। इसको लेकर तब कांग्रेस के नेता रिंकू सिंह ने आईजी, डीसी, डीडीसी, एसपी सहित जिले के कई सबंधित पदाधिकारी को आवेदन देकर प्रखंड अंतर्गत गरीब के द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन के दरकिनार कर मिलीभगत के जरिए अवैैध वसूली कर गैरजरुरी लोगों का अबुआ आवास स्वीकृत करने और विरोध करने पर मुकदमा करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच कर करवाई की मांग की थी।

Shahid Alam
Author: Shahid Alam

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