आज़ाद दर्पण डेस्क : बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं था और दुनिया वालों ने उसका सौदा ₹50,000 में तय कर दिया। बच्चे की खरीद-फरोख्त के शर्मनाक व घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ, जब किराये के मकान में रह रही 20 वर्षीय युवती की अवैध प्रसव के 24 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। ये पूरा मामला पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मनोहरपुर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई कर घटना में संलिप्त तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के तूरी टोला का है। तुरी टोला में विगत कुछ महीनों से एक युवती गुपचुप तरीके से किराये के मकान में रह रही थी। किराये के मकान में रह रही मुन्नी चाम्पिया कुछ दिन पूर्व मजदूरी करने से चेन्नई गई थी। बताया जा रहा है चेन्नई में उसका किसी से संबंध बना और वह गर्भवती हो गई। चेन्नई लौटने के बाद वह सहिया चान्दू चाम्पिया के संपर्क में आई। आरोप है कि सहिया चान्दू चाम्पिया ने ही उसके बच्चे का सौदा चांडिल निवासी गुड्डी गुप्ता उर्फ श्वेता कुमारी गुप्ता से कराया। पूरा सौदा ₹50,000 में तय हुआ। इसके अलावा गुड्डी गुप्ता उसकी प्रसव और इलाज पर पड़ने वाले तमाम खर्च को वहन करती। उसके खर्च पर ही मृतका किराये के मकान में गुपचुप तरीके से रह रही थी। जब युवती को प्रसव पीड़ा हुई तो सहिया उसे सीएचसी न ले जाकर एक नर्स साधना साहू के आनंदपुर के किराये के मकान में लेकर गई। नर्स ने वहां उसका अवैध रूप से प्रसव भी करवा दिया। प्रसव के के कुछ घंटे बाद सही इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी तबियत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद सहिया उसे लेकर सीएचसी गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत के बाद सहिया ने उसके शव को उस युवती के किराये के रूम में ले जाकर रख दिया तथा बाहर से ताला लगा दिया।
जनप्रतिनिधियों को लगी भनक तो खुला मामला
मामले की भनक पंचायत समिति सदस्य खुशबू गुप्ता तथा उपमुखिया परितोष यादव व स्थानीय निवासियों लगी तो मामला परत दर परत खुलता ही चला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में जांच दल का गठन कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने कारवाई करते हुए सहिया चान्दू चाम्पिया, नर्स साधना साहू, खरीदार गुड्डी गुप्ता के विरुद्ध मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 40/2023 दर्ज कर सभी को धारा 304, 370(4), 120(B) भादवि तथा 81 किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
Author: Shahid Alam
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