आज़ाद दर्पण डेस्क : कल 7 अक्टूबर 2023 है और अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट अभी भी बचे हैं तो बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में इन्हें जमा करने का आखिरी मौका है,2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का 7 अक्टूबर आखिरी दिन है। इससे पहले आज यानी शुक्रवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है।
इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन RBI ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी।
7 अक्टूबर के बाद RBI ऑफिस में बदल सकेंगे नोट
बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोट RBI के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20 हजार रुपए तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो 2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं।
2016 में आया था 2000 का नोट
2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।
7 अक्टूबर 2023 के बाद वापस करने हैं 2000 रुपये के नोट? ये है तरीका
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक हालांकि अगर कोई 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी 2000 रुपये के नोट जमा कराना या एक्सचेंज कराना चाहता है तो उसके पास कुछ विकल्प हैं.
8 अक्बूर 2023 से बैंकों और पोस्ट ऑफिसेज में 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज नहीं होंगे तो आपके पास 2 तरीके हैं. आरबीआई गवर्नर ने इसका तरीका बताया है. शक्तिकांत दास ने कहा कि देश के कई राज्यों में आरबीआई के इश्यू ऑफिस हैं जहां जाकर इन 2000 रुपये के नोटों को जमा कराया जा सकता है. ये दो तरीके से किया जा सकता है.
पहला तरीका- आम लोग, संस्थाएं आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जाकर इन 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज या जमा करा सकते हैं. इसके तहत एक्सचेंज करने के लिए 20,000 रुपये की लिमिट है यानी आम जनता या संस्थाएं एक बार में 20 हजार रुपये के नोट ही इन आरबीआई 19 इश्यू ऑफिस में एक्सचेंज करा सकते हैं. हालांकि अगर आपको भारत के बैंक खाते में जमा यानी डिपॉजिट करने हैं तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है.
दूसरा तरीका- इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक विभाग के जरिए 2000 रुपये के नोटों को आरबीआई इश्यू ऑफिस भिजवाया जा सकता है. ये रकम उनके भारत में मौजूद बैंक खाते में ही जमा की जा सकती है.
कोर्ट या लीगल एजेंसियां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसिया, किसी जांच से जुड़ी एजेसियां, इंवेस्टिगेशन एजेंसी या इंफोर्समेंट में शामिल कोई पब्लिक अथॉरिटी भी 2000 रुपये के नोट आरबीआई के देश में मौजूद 19 इश्यू ऑफिसेज में जमा करा सकते हैं. इनके लिए नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है.
नोट जमा करने के लिए क्या करना होगा
जानकारी के मुताबिक आरबीआई के नियमानुसार वैलिड पहचान पत्र की जानकारी इन 2000 रुपये के नोटों के साथ देनी होगी. इसके अलावा आरबीआई ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनके मुताबिक ही 2000 रुपये के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में जमा हो सकते है.
